RG Kar Hospital बलात्कार और हत्या मामला: Sanjay Roy को उम्रकैद की सजा

RG Kar Hospital बलात्कार और हत्या मामला: Sanjay Roy को उम्रकैद की सजा

कोलकाता के RG Kar Hospital कॉलेज और अस्पताल में हुई दर्दनाक घटना के मामले में दोषी संजय रॉय को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला 9 अगस्त 2024 को सामने आया था, जब अस्पताल के सेमिनार हॉल में एक जूनियर डॉक्टर का शव मिला। इस जघन्य अपराध ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था।
सियालदह अदालत के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने सोमवार, 20 जनवरी 2025 को यह फैसला सुनाया। संजय रॉय, जो एक सिविक वॉलंटियर था, ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए खुद को निर्दोष बताया, लेकिन अदालत ने ठोस साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर उसे दोषी ठहराया।

पीड़िता के परिवार की प्रतिक्रिया:

RG Kar Hospital  case में पीड़िता के माता-पिता ने अदालत के फैसले पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी के साथ ऐसा जघन्य अपराध एक व्यक्ति अकेले नहीं कर सकता। परिवार ने इस मामले में सभी दोषियों को सजा दिलाने की मांग की। राज्य को पीड़ित परिवार को मुआवजे के रूप में 17 लाख रुपये देने का भी निर्देश दिया गया है।
RG Kar Hospital बलात्कार और हत्या मामला: Sanjay Roy को उम्रकैद की सजा

समाज और अस्पताल की प्रतिक्रिया:

RG Kar Hospital कि घटना ने पूरे देश में आक्रोश पैदा किया। डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ ने सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग को लेकर हड़ताल की। प्रशासन पर सवाल उठे कि अस्पताल परिसर में ऐसी घटना कैसे हो सकती है। यह मामला न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है बल्कि महिलाओं की सुरक्षा के प्रति हमारी जिम्मेदारी पर भी ध्यान केंद्रित करता है। न्यायालय का यह फैसला एक मजबूत संदेश है कि ऐसे अपराध किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।