RG Kar Hospital case में पीड़िता के माता-पिता ने अदालत के फैसले पर असंतोष व्यक्त किया।
उन्होंने कहा कि उनकी बेटी के साथ ऐसा जघन्य अपराध एक व्यक्ति अकेले नहीं कर सकता।
परिवार ने इस मामले में सभी दोषियों को सजा दिलाने की मांग की। राज्य को पीड़ित परिवार को मुआवजे के रूप में 17 लाख रुपये देने का भी निर्देश दिया गया है।